बैरिया(बलिया) गंगा के कटान से बेघर हुए कटान पीड़ित के जमीन को कब्जा दिलाने के मामले में दबंगों के आगे इलाकाई पुलिस ने हाथ खड़ा किया और पुलिस अधीक्षक के सामने मामले को रखने को कहा तो पीड़ितो ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ गुहार लगाई।
बतादे कि वर्ष 2016 में गंगा नदी के कटान में चौबे छपरा रामगढ़ निवासी हृदयनन्द मिश्रा, अमरनाथ मिश्र और मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय शशिकांत मिश्र का घर गंगा नदी में विलीन हो जाने के बाद इन कटान पीड़ितों ने बसने के लिए हल्दी थाना क्षेत्र के बलिहार मौजे के आराजी नम्बर 349 में 0-60 एकड़ भूमि पर सन 2017 में बैनामा कराया गया। जब जमीन पर बसने के लिए क्षेत्रीय लोगो के माध्यम से पैमाइस कराकर कटान पीड़ित कब्जा करने गए तो वहाँ के दबंगो द्वारा इसका विरोध किया गया। मामला बैरिया विधायक सुरेन्द्र सिंह के यहाँ गया विधायक अपने उपस्थिति में भूमि के अगल बगल सहित जमीन का पैमाइस कराकर जमीन का चिन्हांकन करा दिया बावजूद दबंगो ने जमीन पर कब्जा नही होने दिया। बाद में उक्त जमीन को चिन्हांकन के लिए पीड़ितों ने उपजिलाधिकारी बैरिया के न्यायालय में वाद दाखिल किया। उपजिलाधिकारी बैरिया न्यायलय से पैमाइस के ऑर्डर होने पर 28 मार्च के दिन तहसीलदार बैरिया शिव सागर दुबे के उपस्थिति में कानूनगो व कई लेखपालो के उपस्थिति में जमीन का चिन्हांकन कर दिया गया ।बावजूद दबंगों द्वारा गाली गलौज के साथ लाठी डंडे के बल पर कब्जा करने से रोक दिया गया। पीड़ितों में से एक ने इसके लिए तहसील प्रांगण में आत्म दाह करने के लिए पहुँच गया पर तहसील प्रशासन ने कब्जा दिलाने के आश्वासन देकर पीड़ित को मना लिया। उपजिलाधिकारी बैरिया के आदेश से अगल बगल के जमीन का पैमाइश कराकर देखा गया कि कहीं अगल बगल जमीन तो कम नहीं है। तहसीलदार बैरिया व थानाध्यक्ष हल्दी के अगुवाई में तहसील की एक टीम 14 जुलाई को मौके पर पहुँच अगल बगल के सभी जमीनों की पैमाइस कराकर किसी की जमीन कम नहीं होने के दशा में जमीन पर कब्जा दिला दिया। दोपहर बाद से जमीन घेरने का काम भी शुरू हो गया ,अगले दिन जब काम प्रारम्भ हुआ तो दबंगो द्वारा पुनः इंट पत्थर चलाकर मजदूरों को भगा दिया। जब पुनः पीड़ित तहसील प्रशासन व थानाध्यक्ष से संपर्क किया तो उनसे पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल मांग करने को कहा। जिस पर शुक्रवार के दिन पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मिला पुलिस अधीक्षक ने कब्जा दिलाने का भरोसा दिया।
तहसीलदार बैरिया का बयान
बैरिया।प्रकरण के सम्बध में तहसीलदार पण्डित शिवसागर दूबे से पूछने पर बताया कि सारे अगल बगल के काश्तकारो की भूमि पैमाइस कर पूरी कर दी गयी है।रविन्द्र मिश्र की भी भूमि पक्की पैमाइस कर चिन्हित कर दिया गया है।अगर कोई इसमे व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो वह प्रशासन को चुनौती दे रहा है।उसे बक्सा नही जायेगा।ऐसे ही लोगो के लिए पुलिस और कानून में धाराए बनी हुई है।अगर पीड़ित रविन्द्र मिश्र को जमीन नही मिली तो न्याय का गला घोटने जैसा होगा और अराजक तत्वों का हौसला बुलन्द हो जायेगा।
एसडीएम बैरिया का बयान
मेरे न्ययालय के आदेश पर तहसीलदार द्वारा मौके पर राजस्व टीम के साथ जाकर नापी पैमाइस व पत्थर सनसब करा दिया गया है।चिन्हांकन के मुताबिक निर्माण कार्य चल रहा था,दबंगो द्वारा ईट पत्थर की शिकायत पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्राधिकारी बैरिया को आदेशित किया गया है।किसी को कानून से खेलने का हक नही है।
प्रशान्त कुमार नायक
उपजिलाधिकारी बैरिया