बैरिया(बलिया)। जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने बैरिया के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन वर्मा को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए बैरिया पुलिस को इस सम्बन्ध में नोटिस तामिला कराकर कृत कारवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई धारा 10 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि के अंदर शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन वर्मा जनपद सीमा के भीतर कहि भी दिखेंगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सोमवार को जिलाधिकारी के न्यायालय से जारी इस पत्र को लेकर लोगो मे तरह-तरह की चर्चा व्याप्त है। कुछ लोग इसे बदले की की गई कारवाई बता रहे है तो वही कुछ लोग इससे अलग बीते दिनों दुबे छपरा में तहसीलदार बैरिया पंडित शिव सागर दूबे के साथ अपने व अपने 15 20 बाइक सवार साथियो के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार व उन्ही के गाड़ी में घंटो बंधक बनाये जाने सहित अन्य मामले में लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग बातों को रख रहे है।