खेजुरी। पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताडा के निर्देशन में खेजुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक समर बहादुर मय हमराह व उप निरीक्षक राजेश कुमार ने जिला बदर अभियुक्त सूरज यादव पुत्र धनराज यादव (निवासी-पटपर खेजुरी) को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि सूरज यादव को जिलाधिकारी ने 12 अप्रैल 2021 से 06 माह के लिये जिला बदर किया था। लेकिन 06 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही अभियुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर पर मिला। खेजुरी पुलिस उप्र गुंडा नि.अधि, 1970 धारा 10 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में जुटी है।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
1-मुअसं 93/18 उप्र आबकारी अधिनियम धारा 60, 72 व धारा 272, 273 भादवि थाना कोतवाली बलिया।
2-मुअसं 39/18 उप्र आबकारी अधिनियम धारा 60 व धारा 272, 273 भादवि थाना खेजुरी बलिया।
3-मुअसं 31/16 उप्र गौ हत्या निवारण अधि. धारा 3/5A/8 व पशु क्रूरता निवारण अधि. धारा 11 थाना फेफना बलिया।
4-मुअसं 67/20 उप्र गौ हत्या निवारण अधि. धारा 3/5A/8 व पशु क्रूरता निवारण अधि. धारा 11 थाना बैरिया बलिया।
5-मुअसं 1186/17 उप्र आबकारी अधि. धारा 60, 63, 72 व धारा 419, 420 भादवि थाना रसड़ा बलिया।
6-मुअसं 308/2016 उप्र गोवध निवारण अधि.,1955 धारा 3, 5, 8 व पशु क्रूरता निवारण अधि.,1960 धारा 11 थाना सहतवार बलिया।