बलिया। जनपद के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह की आजीवन कारावास की सजा को झारखंड हाई कोर्ट ने बहाल रखा है।उनकी अपील बेल पर सुनवाई पुरी करते हुए बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार ने रामधीर सिंह के आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया और उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब रामधीर सिंह कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सजा बहाल रखने की खबर मिलने के बाद गृह जनपद व द्वाबा क्षेत्र मेंउनके समर्थको में मायूसी छा गयी।बताते चले कि 15जुलाई1998को कतरास के हटिया शहिद भगत सिंह चौक के पास मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह व उनके चालक मन्नू अंसारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था।उक्त मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामधीर सिंह पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही रामधीर सिंह फरार चल रहे थे। 18अप्रैल 2015 को रामधीर सिंह की गैरमौजूदगी में धनबाद के सत्र न्यायाल ने विनोद सिंह व उनके चालक की हत्या में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद रामधीर सिंह ने कुछ दिनों बाद धनबाद कोर्ट में हाजिर हो गये थे। फिलहाल रामधीर सिंह उक्त हत्याकांड में छः साल सात महीने से रांची के होटवार जेल में बंद है।सजा बहाल होने की सूचना पर उनके गृह जनपद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामधीर सिंह के समर्थकों में मायूसी छा गई।