बैरिया बलिया। स्थानीय थाना पुलिस ने बिहार जा बोलेरो पिकअप गाड़ी से 142 पेटी विदेशी शराब सहित चालक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस कप्तान एस आनंद के निर्देशन में बैरिया पुलिस ने यह सफलता प्राप्त की है। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक सफेद बोलेरो पिकअप में बलिया से विदेशी शराब की पेटी लादकर शराब तस्कर मांझी के रास्ते बिहार ले जा रहे हैं। जानकारी मिलने पर क्षेत्र भ्रमण पर निकले नवागत चौकी प्रभारी को इसकी सूचना दी गयी। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी राजीव कुमार पांडेय अपने हमराहियों के साथ चौकी के समीप घेराबंदी कर वाहनों की जांच प्रारम्भ कर दी। इसी बीच उक्त शराब लदी पिकअप गाड़ी भी वहां पहुँच गयी। पुलिस को देख चालक ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया परंतु गाड़ी नही घुम पाने पर चालक गाड़ी से कूदकर भागने लगा। पुलिस ने ततपरता दिखाते उसे घेराबंदी कर धर दबोचा। चालक की जमा तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड कट्टा व कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस के पूछताछ में चालक रंजीत तिवारी निवासी सिकंदरपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार ने बताया कि ये शराब की पेटियां मैंने बलिया शहर में स्थित एक सरकारी शराब की दुकान से लिया था। इस कार्य मे रसड़ा बलिया के भी दो युवक सहित पिकअप गाड़ी का मालिक भी शामिल है। पिकअप का यूपी न0 डालकर हमलोग पुलिस को चकमा देकर उक्त शराब को बिहार ले जाकर अधिक दाम पर बेचकर मुनाफा को आपस मे बाटते हैं।पकड़े गए शराब की अनुमानित बाजारू कीमत लगभग दस लाख रुपये बताया जा रहा है।
एसएचओ ने बताया कि पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें अफसर चॉइस व्हिस्की 180 एमएल 65 पेटी, एट पीएम व्हिस्की 60 पेटी,रॉयल स्टैग 10 पेटी बरामद किया गया है। जो कुल 1330.48 लीटर है। चालक के बयान पर रसड़ा के संजय, मुजफ्फरपुर बिहार के श्याम व वाहन स्वामी सहित शराब की बोतल पर लगे बारकोड के जांच के आधार पर संबंधित सरकारी शराब दुकान के अनुज्ञापी पर भी मामला दर्ज किया गया है।एसएचओ ने बताया कि पिकअप पर भी दो नंबर प्लेट लगा हुआ है। एक यूपी 70 डीजे 1941 व बीआर 06 जिए 7699 है। जिसका इंजन नंबर चेचिस नंबर उड़ा दिया गया है। पिकअप गाड़ी के सम्बन्ध में भी अलग से जांच जा रही है दो न0 लगे होने से पिकअप गाड़ी भी चोरी का होना बताया जा रहा है। उक्त चारो लोग सहित शराब अनुज्ञापि के खिलाफ धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चालक को न्यायालय चालान भेजा गया है।